संवैधानिक पà¥à¤°à¤¾à¤µà¤§à¤¾à¤¨à¤à¤¾à¤°à¤¤ के संविधान में राजà¤à¤¾à¤·à¤¾ से संबंधित à¤à¤¾à¤—-17 अधà¥à¤¯à¤¾à¤¯ 1--संघ की à¤à¤¾à¤·à¤¾ अनà¥à¤šà¥à¤›à¥‡à¤¦ 120. संसदॠमें पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤— की जाने वाली à¤à¤¾à¤·à¤¾ - (1) à¤à¤¾à¤— 17 में किसी बात के होते हà¥à¤ à¤à¥€, किंतॠअनà¥à¤šà¥à¤›à¥‡à¤¦ 348 के उपबंधों के अधीन रहते हà¥à¤, संसदॠमें कारà¥à¤¯ हिंदी में या अंगà¥à¤°à¥‡à¤œà¥€ में किया जाà¤à¤—ा परंतà¥, यथासà¥à¤¥à¤¿à¤¤à¤¿, राजà¥à¤¯ सà¤à¤¾ का सà¤à¤¾à¤ªà¤¤à¤¿ या लोक सà¤à¤¾ का अधà¥à¤¯à¤•à¥à¤· अथवा उस रूप में कारà¥à¤¯ करने वाला वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ किसी सदसà¥à¤¯ को, जो हिंदी में या अंगà¥à¤°à¥‡à¤œà¥€ में अपनी परà¥à¤¯à¤¾à¤ªà¥à¤¤ अà¤à¤¿à¤µà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ नहीं कर सकता है, अपनी मातृ-à¤à¤¾à¤·à¤¾ में सदन को संबोधित करने की अनà¥à¤œà¥à¤žà¤¾ दे सकेगा । (2) जब तक संसदॠविधि दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ अनà¥à¤¯à¤¥à¤¾ उपबंध न करे तब तक इस संविधान के पà¥à¤°à¤¾à¤°à¤‚ठसे पंदà¥à¤°à¤¹ वरà¥à¤· की अवधि की समापà¥à¤¤à¤¿ के पशà¥à¤šà¤¾à¤¤à¥ यह अनà¥à¤šà¥à¤›à¥‡à¤¦ à¤à¤¸à¥‡ पà¥à¤°à¤à¤¾à¤µà¥€ होगा मानो “या अंगà¥à¤°à¥‡à¤œà¥€ में” शबà¥à¤¦à¥‹à¤‚ का उसमें से लोप कर दिया गया हो । अनà¥à¤šà¥à¤›à¥‡à¤¦ 210: विधान-मंडल में पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤— की जाने वाली à¤à¤¾à¤·à¤¾ - (1) à¤à¤¾à¤— 17 में किसी बात के होते हà¥à¤ à¤à¥€, किंतॠअनà¥à¤šà¥à¤›à¥‡à¤¦ 348 के उपबंधों के अधीन रहते हà¥à¤, राजà¥à¤¯ के विधान-मंडल में कारà¥à¤¯ राजà¥à¤¯ की राजà¤à¤¾à¤·à¤¾ या राजà¤à¤¾à¤·à¤¾à¤“ं में या हिंदी में या अंगà¥à¤°à¥‡à¤œà¥€ में किया जाà¤à¤—ा परंतà¥, यथासà¥à¤¥à¤¿à¤¤à¤¿, विधान सà¤à¤¾ का अधà¥à¤¯à¤•à¥à¤· या विधान परिषदॠका सà¤à¤¾à¤ªà¤¤à¤¿ अथवा उस रूप में कारà¥à¤¯ करने वाला वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ किसी सदसà¥à¤¯ को, जो पूरà¥à¤µà¥‹à¤•à¥à¤¤ à¤à¤¾à¤·à¤¾à¤“ं में से किसी à¤à¤¾à¤·à¤¾ में अपनी परà¥à¤¯à¤¾à¤ªà¥à¤¤ अà¤à¤¿à¤µà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ नहीं कर सकता है, अपनी मातृà¤à¤¾à¤·à¤¾ में सदन को संबोधित करने की अनà¥à¤œà¥à¤žà¤¾ दे सकेगा । (2) जब तक राजà¥à¤¯ का विधान-मंडल विधि दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ अनà¥à¤¯à¤¥à¤¾ उपबंध न करे तब तक इस संविधान के पà¥à¤°à¤¾à¤°à¤‚ठसे पंदà¥à¤°à¤¹ वरà¥à¤· की अवधि की समापà¥à¤¤à¤¿ के पशà¥à¤šà¤¾à¤¤à¥ यह अनà¥à¤šà¥à¤›à¥‡à¤¦ à¤à¤¸à¥‡ पà¥à¤°à¤à¤¾à¤µà¥€ होगा मानो “ या अंगà¥à¤°à¥‡à¤œà¥€ में ” शबà¥à¤¦à¥‹à¤‚ का उसमें से लोप कर दिया गया हो : परंतॠहिमाचल पà¥à¤°à¤¦à¥‡à¤¶, मणिपà¥à¤°, मेघालय और तà¥à¤°à¤¿à¤ªà¥à¤°à¤¾ राजà¥à¤¯à¥‹à¤‚ के विधान-मंडलों के संबंध में, यह खंड इस पà¥à¤°à¤•à¤¾à¤° पà¥à¤°à¤à¤¾à¤µà¥€ होगा मानो इसमें आने वाले“पंदà¥à¤°à¤¹ वरà¥à¤·” शबà¥à¤¦à¥‹à¤‚ के सà¥à¤¥à¤¾à¤¨ पर “पचà¥à¤šà¥€à¤¸ वरà¥à¤·” शबà¥à¤¦ रख दिठगठहों : परंतॠयह और कि अरूणाचल पà¥à¤°à¤¦à¥‡à¤¶, गोवा और मिजोरम राजà¥à¤¯à¥‹à¤‚ के विधान-मंडलों के संबंध में यह खंड इस पà¥à¤°à¤•à¤¾à¤° पà¥à¤°à¤à¤¾à¤µà¥€ होगा मानो इसमें आने वाले “ पंदà¥à¤°à¤¹ वरà¥à¤· ” शबà¥à¤¦à¥‹à¤‚ के सà¥à¤¥à¤¾à¤¨ पर “ चालीस वरà¥à¤· ” शबà¥à¤¦ रख दिठगठहों । अनà¥à¤šà¥à¤›à¥‡à¤¦ 343. संघ की राजà¤à¤¾à¤·à¤¾-- (1) संघ की राजà¤à¤¾à¤·à¤¾ हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संघ के शासकीय पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤œà¤¨à¥‹à¤‚ के लिठपà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤— होने वाले अंकों का रूप à¤à¤¾à¤°à¤¤à¥€à¤¯ अंकों का अंतरà¥à¤°à¤¾à¤·à¥à¤Ÿà¥à¤°à¥€à¤¯ रूप होगा। (2) खंड (1) में किसी बात के होते हà¥à¤ à¤à¥€, इस संविधान के पà¥à¤°à¤¾à¤°à¤‚ठसे पंदà¥à¤°à¤¹ वरà¥à¤· की अवधि तक संघ के उन सà¤à¥€ शासकीय पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤œà¤¨à¥‹à¤‚ के लिठअंगà¥à¤°à¥‡à¤œà¥€ à¤à¤¾à¤·à¤¾ का पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤— किया जाता रहेगा जिनके लिठउसका à¤à¤¸à¥‡ पà¥à¤°à¤¾à¤°à¤‚ठसे ठीक पहले पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤— किया जा रहा था : परनà¥à¤¤à¥ राषà¥à¤Ÿà¥à¤°à¤ªà¤¤à¤¿ उकà¥à¤¤ अवधि के दौरान, आदेश दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾, संघ के शासकीय पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤œà¤¨à¥‹à¤‚ में से किसी के लिठअंगà¥à¤°à¥‡à¤œà¥€ à¤à¤¾à¤·à¤¾ के अतिरिकà¥à¤¤ हिंदी à¤à¤¾à¤·à¤¾ का और à¤à¤¾à¤°à¤¤à¥€à¤¯ अंकों के अंतरà¥à¤°à¤¾à¤·à¥à¤Ÿà¥à¤°à¥€à¤¯ रूप के अतिरिकà¥à¤¤ देवनागरी रूप का पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤— पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•à¥ƒà¤¤ कर सकेगा। (3) इस अनà¥à¤šà¥à¤›à¥‡à¤¦ में किसी बात के होते हà¥à¤ à¤à¥€, संसदॠउकà¥à¤¤ पनà¥à¤¦à¥à¤°à¤¹ वरà¥à¤· की अवधि के पशà¥à¤šà¤¾à¤¤à¥, विधि दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ (क) अंगà¥à¤°à¥‡à¤œà¥€ à¤à¤¾à¤·à¤¾ का, या (ख) अंकों के देवनागरी रूप का, à¤à¤¸à¥‡ पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤œà¤¨à¥‹à¤‚ के लिठपà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤— उपबंधित कर सकेगी जो à¤à¤¸à¥€ विधि में विनिरà¥à¤¦à¤¿à¤·à¥à¤Ÿ किठजाà¤à¤‚। अनà¥à¤šà¥à¤›à¥‡à¤¦ 344. राजà¤à¤¾à¤·à¤¾ के संबंध में आयोग और संसद की समिति-- (1) राषà¥à¤Ÿà¥à¤°à¤ªà¤¤à¤¿, इस संविधान के पà¥à¤°à¤¾à¤°à¤‚ठसे पांच वरà¥à¤· की समापà¥à¤¤à¤¿ पर और ततà¥à¤ªà¤¶à¥à¤šà¤¾à¤¤à¥ à¤à¤¸à¥‡ पà¥à¤°à¤¾à¤°à¤‚ठसे दस वरà¥à¤· की समापà¥à¤¤à¤¿ पर, आदेश दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾, à¤à¤• आयोग गठित करेगा जो à¤à¤• अधà¥à¤¯à¤•à¥à¤· और आठवीं अनà¥à¤¸à¥‚ची में विनिरà¥à¤¦à¤¿à¤·à¥à¤Ÿ विà¤à¤¿à¤¨à¥à¤¨ à¤à¤¾à¤·à¤¾à¤“ं का पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤¨à¤¿à¤§à¤¿à¤¤à¥à¤µ करने वाले à¤à¤¸à¥‡ अनà¥à¤¯ सदसà¥à¤¯à¥‹à¤‚ से मिलकर बनेगा जिनको राषà¥à¤Ÿà¥à¤°à¤ªà¤¤à¤¿ नियà¥à¤•à¥à¤¤ करे और आदेश में आयोग दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ अनà¥à¤¸à¤°à¤£ की जाने वाली पà¥à¤°à¤•à¥à¤°à¤¿à¤¯à¤¾ परिनिशà¥à¤šà¤¿à¤¤ की जाà¤à¤—ी। (2) आयोग का यह करà¥à¤¤à¤µà¥à¤¯ होगा कि वह राषà¥à¤Ÿà¥à¤°à¤ªà¤¤à¤¿ को-- (क) संघ के शासकीय पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤œà¤¨à¥‹à¤‚ के लिठहिंदी à¤à¤¾à¤·à¤¾ के अधिकाधिक पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤—, (ख) संघ के सà¤à¥€ या किनà¥à¤¹à¥€à¤‚ शासकीय पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤œà¤¨à¥‹à¤‚ के लिठअंगà¥à¤°à¥‡à¤œà¥€ à¤à¤¾à¤·à¤¾ के पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤— पर निरà¥à¤¬à¤‚धनों, (ग) अनà¥à¤šà¥à¤›à¥‡à¤¦ 348 में उलà¥à¤²à¤¿à¤–ित सà¤à¥€ या किनà¥à¤¹à¥€à¤‚ पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤œà¤¨à¥‹à¤‚ के लिठपà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤— की जाने वाली à¤à¤¾à¤·à¤¾, (घ) संघ के किसी à¤à¤• या अधिक विनिरà¥à¤¦à¤¿à¤·à¥à¤Ÿ पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤œà¤¨à¥‹à¤‚ के लिठपà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤— किठजाने वाले अंकों के रूप, (ड़) संघ की राजà¤à¤¾à¤·à¤¾ तथा संघ और किसी राजà¥à¤¯ के बीच या à¤à¤• राजà¥à¤¯ और दूसरे राजà¥à¤¯ के बीच पतà¥à¤°à¤¾à¤¦à¤¿ की à¤à¤¾à¤·à¤¾ और उनके पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤— के संबंध में राषà¥à¤Ÿà¥à¤°à¤ªà¤¤à¤¿ दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ आयोग को निरà¥à¤¦à¥‡à¤¶à¤¿à¤¤ किठगठकिसी अनà¥à¤¯ विषय, के बारे में सिफारिश करे। (3) खंड (2) के अधीन अपनी सिफारिशें करने में, आयोग à¤à¤¾à¤°à¤¤ की औदà¥à¤¯à¥‹à¤—िक, सांसà¥à¤•à¥ƒà¤¤à¤¿à¤• और वैजà¥à¤žà¤¾à¤¨à¤¿à¤• उनà¥à¤¨à¤¤à¤¿ का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी à¤à¤¾à¤·à¥€ कà¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤°à¥‹à¤‚ के वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ के नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¸à¤‚गत दावों और हितों का समà¥à¤¯à¤• धà¥à¤¯à¤¾à¤¨ रखेगा। (4) à¤à¤• समिति गठित की जाà¤à¤—ी जो तीस सदसà¥à¤¯à¥‹à¤‚ से मिलकर बनेगी जिनमें से बीस लोक सà¤à¤¾ के सदसà¥à¤¯ होंगे और दस राजà¥à¤¯ सà¤à¤¾ के सदसà¥à¤¯ होंगे जो कà¥à¤°à¤®à¤¶à¤ƒ लोक सà¤à¤¾ के सदसà¥à¤¯à¥‹à¤‚ और राजà¥à¤¯ सà¤à¤¾ के सदसà¥à¤¯à¥‹à¤‚ दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ आनà¥à¤ªà¤¾à¤¤à¤¿à¤• पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤¨à¤¿à¤§à¤¿à¤¤à¥à¤µ पदà¥à¤§à¤¤à¤¿ के अनà¥à¤¸à¤¾à¤° à¤à¤•à¤² संकà¥à¤°à¤®à¤£à¥€à¤¯ मत दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ निरà¥à¤µà¤¾à¤šà¤¿à¤¤ होंगे। (5) समिति का यह करà¥à¤¤à¤µà¥à¤¯ होगा कि वह खंड (1)के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीकà¥à¤·à¤¾ करे और राषà¥à¤Ÿà¥à¤°à¤ªà¤¤à¤¿ को उन पर अपनी राय के बारे में पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤µà¥‡à¤¦à¤¨ दे। (6) अनà¥à¤šà¥à¤›à¥‡à¤¦ 343 में किसी बात के होते हà¥à¤ à¤à¥€, राषà¥à¤Ÿà¥à¤°à¤ªà¤¤à¤¿ खंड (5) में निरà¥à¤¦à¤¿à¤·à¥à¤Ÿ पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤µà¥‡à¤¦à¤¨ पर विचार करने के पशà¥à¤šà¤¾à¤¤à¥ उस संपूरà¥à¤£ पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤µà¥‡à¤¦à¤¨ के या उसके किसी à¤à¤¾à¤— के अनà¥à¤¸à¤¾à¤° निदेश दे सकेगा। अधà¥à¤¯à¤¾à¤¯ 2- पà¥à¤°à¤¾à¤¦à¥‡à¤¶à¤¿à¤• à¤à¤¾à¤·à¤¾à¤à¤‚ अनà¥à¤šà¥à¤›à¥‡à¤¦ 345. राजà¥à¤¯ की राजà¤à¤¾à¤·à¤¾ या राजà¤à¤¾à¤·à¤¾à¤à¤‚-- अनà¥à¤šà¥à¤›à¥‡à¤¦ 346 और अनà¥à¤šà¥à¤›à¥‡à¤¦ 347 के उपबंधों के अधीन रहते हà¥à¤, किसी राजà¥à¤¯ का विधान-मंडल, विधि दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾, उस राजà¥à¤¯ में पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤— होने वाली à¤à¤¾à¤·à¤¾à¤“ं में से किसी à¤à¤• या अधिक à¤à¤¾à¤·à¤¾à¤“ं को या हिंदी को उस राजà¥à¤¯ के सà¤à¥€ या किनà¥à¤¹à¥€à¤‚ शासकीय पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤œà¤¨à¥‹à¤‚ के लिठपà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤— की जाने वाली à¤à¤¾à¤·à¤¾ या à¤à¤¾à¤·à¤¾à¤“ं के रूप में अंगीकार कर सकेगाः परंतॠजब तक राजà¥à¤¯ का विधान-मंडल, विधि दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾, अनà¥à¤¯à¤¥à¤¾ उपबंध न करे तब तक राजà¥à¤¯ के à¤à¥€à¤¤à¤° उन शासकीय पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤œà¤¨à¥‹à¤‚ के लिठअंगà¥à¤°à¥‡à¤œà¥€ à¤à¤¾à¤·à¤¾ का पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤— किया जाता रहेगा जिनके लिठउसका इस संविधान के पà¥à¤°à¤¾à¤°à¤‚ठसे ठीक पहले पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤— किया जा रहा था। अनà¥à¤šà¥à¤›à¥‡à¤¦ 346. à¤à¤• राजà¥à¤¯ और दूसरे राजà¥à¤¯ के बीच या किसी राजà¥à¤¯ और संघ के बीच पतà¥à¤°à¤¾à¤¦à¤¿ की राजà¤à¤¾à¤·à¤¾-- संघ में शासकीय पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤œà¤¨à¥‹à¤‚ के लिठपà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤— किठजाने के लिठततà¥à¤¸à¤®à¤¯ पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•à¥ƒà¤¤ à¤à¤¾à¤·à¤¾, à¤à¤• राजà¥à¤¯ और दूसरे राजà¥à¤¯ के बीच तथा किसी राजà¥à¤¯ और संघ के बीच पतà¥à¤°à¤¾à¤¦à¤¿ की राजà¤à¤¾à¤·à¤¾ होगी : परंतॠयदि दो या अधिक राजà¥à¤¯ यह करार करते हैं कि उन राजà¥à¤¯à¥‹à¤‚ के बीच पतà¥à¤°à¤¾à¤¦à¤¿ की राजà¤à¤¾à¤·à¤¾ हिंदी à¤à¤¾à¤·à¤¾ होगी तो à¤à¤¸à¥‡ पतà¥à¤°à¤¾à¤¦à¤¿ के लिठउस à¤à¤¾à¤·à¤¾ का पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤— किया जा सकेगा। अनà¥à¤šà¥à¤›à¥‡à¤¦ 347. किसी राजà¥à¤¯ की जनसंखà¥à¤¯à¤¾ के किसी à¤à¤¾à¤— दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ बोली जाने वाली à¤à¤¾à¤·à¤¾ के संबंध में विशेष उपबंध-- यदि इस निमितà¥à¤¤ मांग किठजाने पर राषà¥à¤Ÿà¥à¤°à¤ªà¤¤à¤¿ का यह समाधान हो जाता है कि किसी राजà¥à¤¯ की जनसंखà¥à¤¯à¤¾ का परà¥à¤¯à¤¾à¤ªà¥à¤¤ à¤à¤¾à¤— यह चाहता है कि उसके दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ बोली जाने वाली à¤à¤¾à¤·à¤¾ को राजà¥à¤¯ दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ मानà¥à¤¯à¤¤à¤¾ दी जाठतो वह निदेश दे सकेगा कि à¤à¤¸à¥€ à¤à¤¾à¤·à¤¾ को à¤à¥€ उस राजà¥à¤¯ में सरà¥à¤µà¤¤à¥à¤° या उसके किसी à¤à¤¾à¤— में à¤à¤¸à¥‡ पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤œà¤¨ के लिà¤, जो वह विनिरà¥à¤¦à¤¿à¤·à¥à¤Ÿ करे, शासकीय मानà¥à¤¯à¤¤à¤¾ दी जाà¤à¥¤ अधà¥à¤¯à¤¾à¤¯ 3 - उचà¥à¤šà¤¤à¤® नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¾à¤²à¤¯, उचà¥à¤š नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¾à¤²à¤¯à¥‹à¤‚ आदि की à¤à¤¾à¤·à¤¾ अनà¥à¤šà¥à¤›à¥‡à¤¦ 348. उचà¥à¤šà¤¤à¤® नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ और उचà¥à¤š नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¾à¤²à¤¯à¥‹à¤‚ में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिठपà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤— की जाने वाली à¤à¤¾à¤·à¤¾-- (1) इस à¤à¤¾à¤— के पूरà¥à¤µà¤—ामी उपबंधों में किसी बात के होते हà¥à¤ à¤à¥€, जब तक संसदॠविधि दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ अनà¥à¤¯à¤¥à¤¾ (क) उचà¥à¤šà¤¤à¤® नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ और पà¥à¤°à¤¤à¥à¤¯à¥‡à¤• उचà¥à¤š नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ में सà¤à¥€ कारà¥à¤¯à¤µà¤¾à¤¹à¤¿à¤¯à¤¾à¤‚ अंगà¥à¤°à¥‡à¤œà¥€ à¤à¤¾à¤·à¤¾ में होंगी, (ख) (i) संसदॠके पà¥à¤°à¤¤à¥à¤¯à¥‡à¤• सदन या किसी राजà¥à¤¯ के विधान-मंडल के सदन या पà¥à¤°à¤¤à¥à¤¯à¥‡à¤• सदन में पà¥à¤°à¤ƒà¤¸à¥à¤¥à¤¾à¤ªà¤¿à¤¤ किठजाने वाले सà¤à¥€ विधेयकों या पà¥à¤°à¤¸à¥à¤¤à¤¾à¤µà¤¿à¤¤ किठजाने वाले उनके संशोधनों के, (ii) संसद या किसी राजà¥à¤¯ के विधान-मंडल दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ पारित सà¤à¥€ अधिनियमों के और राषà¥à¤Ÿà¥à¤°à¤ªà¤¤à¤¿ या किसी राजà¥à¤¯ के राजà¥à¤¯à¤ªà¤¾à¤² दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ पà¥à¤°à¤–à¥à¤¯à¤¾à¤ªà¤¿à¤¤ सà¤à¥€ अधà¥à¤¯à¤¾à¤¦à¥‡à¤¶à¥‹à¤‚ के ,और (2) खंड(1) के उपखंड (क) में किसी बात के होते हà¥à¤ à¤à¥€, किसी राजà¥à¤¯ का राजà¥à¤¯à¤ªà¤¾à¤² राषà¥à¤Ÿà¥à¤°à¤ªà¤¤à¤¿ की पूरà¥à¤µ सहमति से उस उचà¥à¤š नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ की कारà¥à¤¯à¤µà¤¾à¤¹à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ में, जिसका मà¥à¤–à¥à¤¯ सà¥à¤¥à¤¾à¤¨ उस राजà¥à¤¯ में है, हिनà¥à¤¦à¥€ à¤à¤¾à¤·à¤¾ का या उस राजà¥à¤¯ के शासकीय पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤œà¤¨à¥‹à¤‚ के लिठपà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤— होने वाली किसी अनà¥à¤¯ à¤à¤¾à¤·à¤¾ का पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤— पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•à¥ƒà¤¤ कर सकेगाः परंतॠइस खंड की कोई बात à¤à¤¸à¥‡ उचà¥à¤š नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ दिठगठकिसी निरà¥à¤£à¤¯, डिकà¥à¤°à¥€ या आदेश को लागू नहीं होगी। (3) खंड (1) के उपखंड (ख) में किसी बात के होते हà¥à¤ à¤à¥€, जहां किसी राजà¥à¤¯ के विधान-मंडल ने,उस विधान-मंडल में पà¥à¤°à¤ƒà¤¸à¥à¤¥à¤¾à¤ªà¤¿à¤¤ विधेयकों या उसके दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ पारित अधिनियमों में अथवा उस राजà¥à¤¯ के राजà¥à¤¯à¤ªà¤¾à¤² दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ पà¥à¤°à¤–à¥à¤¯à¤¾à¤ªà¤¿à¤¤ अधà¥à¤¯à¤¾à¤¦à¥‡à¤¶à¥‹à¤‚ में अथवा उस उपखंड के पैरा (iv) में निरà¥à¤¦à¤¿à¤·à¥à¤Ÿ किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤— के लिठअंगà¥à¤°à¥‡à¤œà¥€ à¤à¤¾à¤·à¤¾ से à¤à¤¿à¤¨à¥à¤¨ कोई à¤à¤¾à¤·à¤¾ विहित की है वहां उस राजà¥à¤¯ के राजपतà¥à¤° में उस राजà¥à¤¯ के राजà¥à¤¯à¤ªà¤¾à¤² के पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•à¤¾à¤° से पà¥à¤°à¤•à¤¾à¤¶à¤¿à¤¤ अंगà¥à¤°à¥‡à¤œà¥€ à¤à¤¾à¤·à¤¾ में उसका अनà¥à¤µà¤¾à¤¦ इस अनà¥à¤šà¥à¤›à¥‡à¤¦ के अधीन उसका अंगà¥à¤°à¥‡à¤œà¥€ à¤à¤¾à¤·à¤¾ में पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•à¥ƒà¤¤ पाठसमà¤à¤¾ जाà¤à¤—ा। अनà¥à¤šà¥à¤›à¥‡à¤¦ 349. à¤à¤¾à¤·à¤¾ से संबंधित कà¥à¤› विधियां अधिनियमित करने के लिठविशेष पà¥à¤°à¤•à¥à¤°à¤¿à¤¯à¤¾-- इस संविधान के पà¥à¤°à¤¾à¤°à¤‚ठसे पंदà¥à¤°à¤¹ वरà¥à¤· की अवधि के दौरान, अनà¥à¤šà¥à¤›à¥‡à¤¦ 348 के खंड (1) में उलà¥à¤²à¤¿à¤–ित किसी पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤œà¤¨ के लिठपà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤— की जाने वाली à¤à¤¾à¤·à¤¾ के लिठउपबंध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद के किसी सदन में राषà¥à¤Ÿà¥à¤°à¤ªà¤¤à¤¿ की पूरà¥à¤µ मंजूरी के बिना पà¥à¤°à¤ƒà¤¸à¥à¤¥à¤¾à¤ªà¤¿à¤¤ या पà¥à¤°à¤¸à¥à¤¤à¤¾à¤µà¤¿à¤¤ नहीं किया जाà¤à¤—ा और राषà¥à¤Ÿà¥à¤°à¤ªà¤¤à¤¿ किसी à¤à¤¸à¥‡ विधेयक को पà¥à¤°à¤ƒà¤¸à¥à¤¥à¤¾à¤ªà¤¿à¤¤ या किसी à¤à¤¸à¥‡ संशोधन को पà¥à¤°à¤¸à¥à¤¤à¤¾à¤µà¤¿à¤¤ किठजाने की मंजूरी अनà¥à¤šà¥à¤›à¥‡à¤¦ 344 के खंड (1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों पर और उस अनà¥à¤šà¥à¤›à¥‡à¤¦ के खंड (4) के अधीन गठित समिति के पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤µà¥‡à¤¦à¤¨ पर विचार करने के पशà¥à¤šà¤¾à¤¤à¥ ही देगा, अनà¥à¤¯à¤¥à¤¾ नहीं। अधà¥à¤¯à¤¾à¤¯ 4-- विशेष निदेश अनà¥à¤šà¥à¤›à¥‡à¤¦ 350. वà¥à¤¯à¤¥à¤¾ के निवारण के लिठअà¤à¥à¤¯à¤¾à¤µà¥‡à¤¦à¤¨ में पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤— की जाने वाली à¤à¤¾à¤·à¤¾-- पà¥à¤°à¤¤à¥à¤¯à¥‡à¤• वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ किसी वà¥à¤¯à¤¥à¤¾ के निवारण के लिठसंघ या राजà¥à¤¯ के किसी अधिकारी या पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•à¤¾à¤°à¥€ को, यथासà¥à¤¥à¤¿à¤¤à¤¿, संघ में या राजà¥à¤¯ में पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤— होने वाली किसी à¤à¤¾à¤·à¤¾ में अà¤à¥à¤¯à¤¾à¤µà¥‡à¤¦à¤¨ देने का हकदार होगा। अनà¥à¤šà¥à¤›à¥‡à¤¦ 350 क. पà¥à¤°à¤¾à¤¥à¤®à¤¿à¤• सà¥à¤¤à¤° पर मातृà¤à¤¾à¤·à¤¾ में शिकà¥à¤·à¤¾ की सà¥à¤µà¤¿à¤§à¤¾à¤à¤‚-- पà¥à¤°à¤¤à¥à¤¯à¥‡à¤• राजà¥à¤¯ और राजà¥à¤¯ के à¤à¥€à¤¤à¤° पà¥à¤°à¤¤à¥à¤¯à¥‡à¤• सà¥à¤¥à¤¾à¤¨à¥€à¤¯ पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•à¤¾à¤°à¥€ à¤à¤¾à¤·à¤¾à¤ˆ अलà¥à¤ªà¤¸à¤‚खà¥à¤¯à¤•-वरà¥à¤—ों के बालकों को शिकà¥à¤·à¤¾ के पà¥à¤°à¤¾à¤¥à¤®à¤¿à¤• सà¥à¤¤à¤° पर मातृà¤à¤¾à¤·à¤¾ में शिकà¥à¤·à¤¾ की परà¥à¤¯à¤¾à¤ªà¥à¤¤ सà¥à¤µà¤¿à¤§à¤¾à¤“ं की वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾ करने का पà¥à¤°à¤¯à¤¾à¤¸ करेगा और राषà¥à¤Ÿà¥à¤°à¤ªà¤¤à¤¿ किसी राजà¥à¤¯ को à¤à¤¸à¥‡ निदेश दे सकेगा जो वह à¤à¤¸à¥€ सà¥à¤µà¤¿à¤§à¤¾à¤“ं का उपबंध सà¥à¤¨à¤¿à¤¶à¥à¤šà¤¿à¤¤ कराने के लिठआवशà¥à¤¯à¤• या उचित समà¤à¤¤à¤¾ है। अनà¥à¤šà¥à¤›à¥‡à¤¦ 350 ख. à¤à¤¾à¤·à¤¾à¤ˆ अलà¥à¤ªà¤¸à¤‚खà¥à¤¯à¤•-वरà¥à¤—ों के लिठविशेष अधिकारी-- (1) à¤à¤¾à¤·à¤¾à¤ˆ अलà¥à¤ªà¤¸à¤‚खà¥à¤¯à¤•-वरà¥à¤—ों के लिठà¤à¤• विशेष अधिकारी होगा जिसे राषà¥à¤Ÿà¥à¤°à¤ªà¤¤à¤¿ नियà¥à¤•à¥à¤¤ करेगा। (2) विशेष अधिकारी का यह करà¥à¤¤à¤µà¥à¤¯ होगा कि वह इस संविधान के अधीन à¤à¤¾à¤·à¤¾à¤ˆ अलà¥à¤ªà¤¸à¤‚खà¥à¤¯à¤•-वरà¥à¤—ों के लिठउपबंधित रकà¥à¤·à¥‹à¤ªà¤¾à¤¯à¥‹à¤‚ से संबंधित सà¤à¥€ विषयों का अनà¥à¤µà¥‡à¤·à¤£ करे और उन विषयों के संबंध में à¤à¤¸à¥‡ अंतरालों पर जो राषà¥à¤Ÿà¥à¤°à¤ªà¤¤à¤¿ निरà¥à¤¦à¤¿à¤·à¥à¤Ÿ करे, अनà¥à¤šà¥à¤›à¥‡à¤¦ 351. हिंदी à¤à¤¾à¤·à¤¾ के विकास के लिठनिदेश-- संघ का यह करà¥à¤¤à¤µà¥à¤¯ होगा कि वह हिंदी à¤à¤¾à¤·à¤¾ का पà¥à¤°à¤¸à¤¾à¤° बà¥à¤¾à¤, उसका विकास करे जिससे वह à¤à¤¾à¤°à¤¤ की सामासिक संसà¥à¤•à¥ƒà¤¤à¤¿ के सà¤à¥€ ततà¥à¤µà¥‹à¤‚ की अà¤à¤¿à¤µà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ का माधà¥à¤¯à¤® बन सके और उसकी पà¥à¤°à¤•à¥ƒà¤¤à¤¿ में हसà¥à¤¤à¤•à¥à¤·à¥‡à¤ª किठबिना हिंदà¥à¤¸à¥à¤¥à¤¾à¤¨à¥€ में और आठवीं अनà¥à¤¸à¥‚ची में विनिरà¥à¤¦à¤¿à¤·à¥à¤Ÿ à¤à¤¾à¤°à¤¤ की अनà¥à¤¯ à¤à¤¾à¤·à¤¾à¤“ं में पà¥à¤°à¤¯à¥à¤•à¥à¤¤ रूप, शैली और पदों को आतà¥à¤®à¤¸à¤¾à¤¤ करते हà¥à¤ और जहां आवशà¥à¤¯à¤• या वांछनीय हो वहां उसके शबà¥à¤¦-à¤à¤‚डार के लिठमà¥à¤–à¥à¤¯à¤¤à¤ƒ संसà¥à¤•à¥ƒà¤¤ से और गौणतः अनà¥à¤¯ à¤à¤¾à¤·à¤¾à¤“ं से शबà¥à¤¦ गà¥à¤°à¤¹à¤£ करते हà¥à¤ उसकी समृदà¥à¤§à¤¿ सà¥à¤¨à¤¿à¤¶à¥à¤šà¤¿à¤¤ करे |