राजà¤à¤¾à¤·à¤¾ अधिनियम, 1963(यथासंशोधित,1967) उन à¤à¤¾à¤·à¤¾à¤“ं का, जो संघ के राजकीय पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤œà¤¨à¥‹à¤‚, संसद में कारà¥à¤¯ के संवà¥à¤¯à¤µà¤¹à¤¾à¤°, केनà¥à¤¦à¥à¤°à¥€à¤¯ और राजà¥à¤¯ अधिनियमों और उचà¥à¤š नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¾à¤²à¤¯à¥‹à¤‚ में कतिपय पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤œà¤¨à¥‹à¤‚ के लिठपà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤— में लाई जा सकेंगी,उपबनà¥à¤§ करने के लिठअधिनियम । à¤à¤¾à¤°à¤¤ गणराजà¥à¤¯ के चौदहवें वरà¥à¤· में संसद दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ निमà¥à¤¨à¤²à¤¿à¤–ित रूप में यह अधिनियमित होः- 1. सं-कà¥à¤·à¤¿à¤ªà¥à¤¤ नाम और पà¥à¤°à¤¾à¤°à¤®à¥à¤ (1) यह अधिनियम राजà¤à¤¾à¤·à¤¾ अधिनियम, 1963 कहा जा सकेगा। (2) धारा 3, जनवरी, 1965 के 26 वें दिन को पà¥à¤°à¤µà¥ƒà¤¤à¥à¤¤ होगी और इस अधिनियम के शेष उपबनà¥à¤§ उस तारीख को पà¥à¤°à¤µà¥ƒà¤¤à¥à¤¤ होंगे जिसे केनà¥à¤¦à¥à¤°à¥€à¤¯ सरकार,शासकीय राजपतà¥à¤° में अधिसूचना दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ नियत करे और इस अधिनियम के विà¤à¤¿à¤¨à¥à¤¨ उपबनà¥à¤§à¥‹à¤‚ के लिठविà¤à¤¿à¤¨à¥à¤¨ तारीखें नियत की जा सकेंगी। 2. परिà¤à¤¾à¤·à¤¾à¤à¤‚--इस अधिनियम में जब तक कि संदरà¥à¤ से अनà¥à¤¯à¤¥à¤¾ अपेकà¥à¤·à¤¿à¤¤ न हो, (क) 'नियत दिन' से, धारा 3 के समà¥à¤¬à¤¨à¥à¤§ में, जनवरी, 1965 का 26वां दिन अà¤à¤¿à¤ªà¥à¤°à¥‡à¤¤ है और इस अधिनियम के किसी अनà¥à¤¯ उपबनà¥à¤§ के समà¥à¤¬à¤¨à¥à¤§ में वह दिन अà¤à¤¿à¤ªà¥à¤°à¥‡à¤¤ है जिस दिन को वह उपबनà¥à¤§ पà¥à¤°à¤µà¥ƒà¤¤à¥à¤¤ होता है; (ख) 'हिनà¥à¤¦à¥€' से वह हिनà¥à¤¦à¥€ अà¤à¤¿à¤ªà¥à¤°à¥‡à¤¤ है जिसकी लिपि देवनागरी है। 3. संघ के राजकीय पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤œà¤¨à¥‹à¤‚ के लिठऔर संसद में पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤— के लिठअंगà¥à¤°à¥‡à¤œà¥€ à¤à¤¾à¤·à¤¾ का रहना-- (1) संविधान के पà¥à¤°à¤¾à¤°à¤®à¥à¤ से पनà¥à¤¦à¥à¤°à¤¹ वरà¥à¤· की कालावधि की समापà¥à¤¤à¤¿ हो जाने पर à¤à¥€, हिनà¥à¤¦à¥€ के अतिरिकà¥à¤¤ अंगà¥à¤°à¥‡à¤œà¥€ à¤à¤¾à¤·à¤¾, नियत दिन से ही, (क) संघ के उन सब राजकीय पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤œà¤¨à¥‹à¤‚ के लिठजिनके लिठवह उस दिन से ठीक पहले पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤— में लाई जाती थी ; तथा (ख) संसद में कारà¥à¤¯ के संवà¥à¤¯à¤µà¤¹à¤¾à¤° के लिठपà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤— में लाई जाती रह सकेगी : परंतॠसंघ और किसी à¤à¤¸à¥‡ राजà¥à¤¯ के बीच, जिसने हिनà¥à¤¦à¥€ को अपनी राजà¤à¤¾à¤·à¤¾ के रूप में नहीं अपनाया है, पतà¥à¤°à¤¾à¤¦à¤¿ के पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤œà¤¨à¥‹à¤‚ के लिठअंगà¥à¤°à¥‡à¤œà¥€ à¤à¤¾à¤·à¤¾ पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤— में लाई जाà¤à¤—ीः परनà¥à¤¤à¥ यह और कि जहां किसी à¤à¤¸à¥‡ राजà¥à¤¯ के, जिसने हिनà¥à¤¦à¥€ को अपनी राजà¤à¤¾à¤·à¤¾ के रूप में अपनाया है और किसी अनà¥à¤¯ राजà¥à¤¯ के, जिसने हिनà¥à¤¦à¥€ को परनà¥à¤¤à¥ यह और à¤à¥€ कि इस उपधारा की किसी à¤à¥€ बात का यह अरà¥à¤¥ नहीं लगाया जाà¤à¤—ा कि वह किसी à¤à¤¸à¥‡ राजà¥à¤¯ को, जिसने हिनà¥à¤¦à¥€ को अपनी राजà¤à¤¾à¤·à¤¾ के रूप में नहीं अपनाया है, संघ के साथ या किसी à¤à¤¸à¥‡ राजà¥à¤¯ के साथ, जिसने हिनà¥à¤¦à¥€ को अपनी राजà¤à¤¾à¤·à¤¾ के रूप में अपनाया है, या किसी अनà¥à¤¯ राजà¥à¤¯ के साथ, उसकी सहमति से, पतà¥à¤°à¤¾à¤¦à¤¿ के पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤œà¤¨à¥‹à¤‚ के लिठहिनà¥à¤¦à¥€ को पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤— में लाने से निवारित करती है, और à¤à¤¸à¥‡ किसी मामले में उस राजà¥à¤¯ के साथ पतà¥à¤°à¤¾à¤¦à¤¿ के पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤œà¤¨à¥‹à¤‚ के लिठअंगà¥à¤°à¥‡à¤œà¥€ à¤à¤¾à¤·à¤¾ का पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤— बाधà¥à¤¯à¤•à¤° न होगा । (2) उपधारा (1) में अनà¥à¤¤à¤°à¥à¤µà¤¿à¤·à¥à¤Ÿ किसी बात के होते हà¥à¤ à¤à¥€, जहां पतà¥à¤°à¤¾à¤¦à¤¿ के पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤œà¤¨à¥‹à¤‚ के लिठहिनà¥à¤¦à¥€ या अंगà¥à¤°à¥‡à¤œà¥€ à¤à¤¾à¤·à¤¾-- (i) केनà¥à¤¦à¥à¤°à¥€à¤¯ सरकार के à¤à¤• मंतà¥à¤°à¤¾à¤²à¤¯ या विà¤à¤¾à¤— या कारà¥à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ के और दूसरे मंतà¥à¤°à¤¾à¤²à¤¯ या विà¤à¤¾à¤— या कारà¥à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ के बीच ; (ii) केनà¥à¤¦à¥à¤°à¥€à¤¯ सरकार के à¤à¤• मंतà¥à¤°à¤¾à¤²à¤¯ या विà¤à¤¾à¤— या कारà¥à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ के और केनà¥à¤¦à¥à¤°à¥€à¤¯ सरकार के सà¥à¤µà¤¾à¤®à¤¿à¤¤à¥à¤µ में के या नियंतà¥à¤°à¤£ में के किसी निगम या कमà¥à¤ªà¤¨à¥€ या उसके किसी कारà¥à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ के बीच ; (iii) केनà¥à¤¦à¥à¤°à¥€à¤¯ सरकार के सà¥à¤µà¤¾à¤®à¤¿à¤¤à¥à¤µ में के या नियंतà¥à¤°à¤£ में के किसी निगम या कमà¥à¤ªà¤¨à¥€ या उसके किसी कारà¥à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ के और किसी अनà¥à¤¯ à¤à¤¸à¥‡ निगम या कमà¥à¤ªà¤¨à¥€ या कारà¥à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ के बीच ; पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤— में लाई जाती है वहां उस तारीख तक, जब तक पूरà¥à¤µà¥‹à¤•à¥à¤¤ संबंधित मंतà¥à¤°à¤¾à¤²à¤¯, विà¤à¤¾à¤—, कारà¥à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ या विà¤à¤¾à¤— या कमà¥à¤ªà¤¨à¥€ का करà¥à¤®à¤šà¤¾à¤°à¥€à¤µà¥ƒà¤¦ हिनà¥à¤¦à¥€ का कारà¥à¤¯à¤¸à¤¾à¤§à¤• जà¥à¤žà¤¾à¤¨ पà¥à¤°à¤¾à¤ªà¥à¤¤ नहीं कर लेता, à¤à¤¸à¥‡ पतà¥à¤°à¤¾à¤¦à¤¿ का अनà¥à¤µà¤¾à¤¦, यथासà¥à¤¥à¤¿à¤¤à¤¿, अंगà¥à¤°à¥‡à¤œà¥€ à¤à¤¾à¤·à¤¾ या हिनà¥à¤¦à¥€ में à¤à¥€ दिया जाà¤à¤—ा। (3) उपधारा (1)में अनà¥à¤¤à¤°à¥à¤µà¤¿à¤·à¥à¤Ÿ किसी बात के होते हà¥à¤ à¤à¥€ हिनà¥à¤¦à¥€ और अंगà¥à¤°à¥‡à¤œà¥€ à¤à¤¾à¤·à¤¾ दोनों ही-- (ii) संसद के किसी सदन या सदनों के समकà¥à¤· रखे गठपà¥à¤°à¤¶à¤¾à¤¸à¤¨à¤¿à¤• तथा अनà¥à¤¯ पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤µà¥‡à¤¦à¤¨à¥‹à¤‚ और राजकीय कागज-पतà¥à¤°à¥‹à¤‚ के लिठ; (iii) केनà¥à¤¦à¥à¤°à¥€à¤¯ सरकार या उसके किसी मंतà¥à¤°à¤¾à¤²à¤¯, विà¤à¤¾à¤— या कारà¥à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ या उसकी ओर से या केनà¥à¤¦à¥à¤°à¥€à¤¯ सरकार के सà¥à¤µà¤¾à¤®à¤¿à¤¤à¥à¤µ में के या नियंतà¥à¤°à¤£ में के किसी निगम या (4) उपधारा (1)या उपधारा (2) या उपधारा (3) के उपबनà¥à¤§à¥‹à¤‚ पर पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤•à¥‚ल पà¥à¤°à¤à¤¾à¤µ डाले बिना यह है कि केनà¥à¤¦à¥à¤°à¥€à¤¯ सरकार धारा 8 के अधीन बनाठगठनियमों दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ उस à¤à¤¾à¤·à¤¾ या उन à¤à¤¾à¤·à¤¾à¤“ं का उपबनà¥à¤§ कर सकेगी जिसे या जिनà¥à¤¹à¥‡à¤‚ संघ के राजकीय पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤œà¤¨ के लिà¤, जिसके अनà¥à¤¤à¤°à¥à¤—त किसी मंतà¥à¤°à¤¾à¤²à¤¯,विà¤à¤¾à¤—, अनà¥à¤à¤¾à¤— या कारà¥à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ का कारà¥à¤¯à¤•à¤°à¤£ है, पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤— में लाया जाना है और à¤à¤¸à¥‡ नियम बनाने में राजकीय कारà¥à¤¯ के शीघà¥à¤°à¤¤à¤¾ और दकà¥à¤·à¤¤à¤¾ के साथ निपटारे का तथा जन साधारण के हितों का समà¥à¤¯à¤• धà¥à¤¯à¤¾à¤¨ रखा जाà¤à¤—ा और इस पà¥à¤°à¤•à¤¾à¤° बनाठगठनियम विशिषà¥à¤Ÿà¤¤à¤¯à¤¾ यह सà¥à¤¨à¤¿à¤¶à¥à¤šà¤¿à¤¤ करेंगे कि जो वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ संघ के कारà¥à¤¯à¤•à¤²à¤¾à¤ª के समà¥à¤¬à¤¨à¥à¤§ में सेवा कर रहे हैं और जो या तो हिनà¥à¤¦à¥€ में या अंगà¥à¤°à¥‡à¤œà¥€ à¤à¤¾à¤·à¤¾ में पà¥à¤°à¤µà¥€à¤£ हैं वे पà¥à¤°à¤à¤¾à¤µà¥€ रूप से अपना काम कर सकें और यह à¤à¥€ कि केवल इस आधार पर कि वे दोनों ही à¤à¤¾à¤·à¤¾à¤“ं में पà¥à¤°à¤µà¥€à¤£ नहीं है उनका कोई अहित नहीं होता है। (5) उपधारा (1)के खंड (क) के उपबनà¥à¤§ और उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4), के उपबनà¥à¤§ तब तक पà¥à¤°à¤µà¥ƒà¤¤à¥à¤¤ बने रहेंगे जब तक उनमें वरà¥à¤£à¤¿à¤¤ पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤œà¤¨à¥‹à¤‚ के लिठअंगà¥à¤°à¥‡à¤œà¥€ à¤à¤¾à¤·à¤¾ का पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤— समापà¥à¤¤ कर देने के लिठà¤à¤¸à¥‡ सà¤à¥€ राजà¥à¤¯à¥‹à¤‚ के विधान मणà¥à¤¡à¤²à¥‹à¤‚ दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾, जिनà¥à¤¹à¥‹à¤‚ने हिनà¥à¤¦à¥€ को अपनी राजà¤à¤¾à¤·à¤¾ के रूप में नहीं अपनाया है, संकलà¥à¤ª पारित नहीं कर दिठजाते और जब तक पूरà¥à¤µà¥‹à¤•à¥à¤¤ संकलà¥à¤ªà¥‹à¤‚ पर विचार कर लेने के पशà¥à¤šà¤¾à¤¤à¥ à¤à¤¸à¥€ समापà¥à¤¤à¤¿ के लिठसंसद के हर à¤à¤• सदन दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ संकलà¥à¤ª पारित नहीं कर दिया जाता। 4 .राजà¤à¤¾à¤·à¤¾ के समà¥à¤¬à¤¨à¥à¤§ में समिति - (1) जिस तारीख को धारा 3 पà¥à¤°à¤µà¥ƒà¤¤à¥à¤¤ होती है उससे दस वरà¥à¤· की समापà¥à¤¤à¤¿ के पशà¥à¤šà¤¾à¤¤, राजà¤à¤¾à¤·à¤¾ के समà¥à¤¬à¤¨à¥à¤§ में à¤à¤• समिति, इस विषय का संकलà¥à¤ª संसद के किसी à¤à¥€ सदन में राषà¥à¤Ÿà¥à¤°à¤ªà¤¤à¤¿ की पूरà¥à¤µ मंजूरी से पà¥à¤°à¤¸à¥à¤¤à¤¾à¤µà¤¿à¤¤ और दोनों सदनों दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ पारित किठजाने पर, गठित की जाà¤à¤—ी। (2) इस समिति में तीस सदसà¥à¤¯ होंगे जिनमें से बीस लोक सà¤à¤¾ के सदसà¥à¤¯ होंगे तथा दस राजà¥à¤¯ सà¤à¤¾ के सदसà¥à¤¯ होंगे, जो कà¥à¤°à¤®à¤¶à¤ƒ लोक सà¤à¤¾ के सदसà¥à¤¯à¥‹à¤‚ तथा राजà¥à¤¯ सà¤à¤¾ के सदसà¥à¤¯à¥‹à¤‚ दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ आनà¥à¤ªà¤¾à¤¤à¤¿à¤• पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤¨à¤¿à¤§à¤¿à¤¤à¥à¤µ पदà¥à¤§à¤¤à¤¿ के अनà¥à¤¸à¤¾à¤° à¤à¤•à¤² संकà¥à¤°à¤®à¤£à¥€à¤¯ मत दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ निरà¥à¤µà¤¾à¤šà¤¿à¤¤ होंगे। (3) इस समिति का करà¥à¤¤à¤µà¥à¤¯ होगा कि वह संघ के राजकीय पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤œà¤¨à¥‹à¤‚ के लिठहिनà¥à¤¦à¥€ के पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤— में की गई पà¥à¤°à¤—ति का पà¥à¤¨à¤°à¥à¤µà¤¿à¤²à¥‹à¤•à¤¨ करें और उस पर सिफारिशें करते हà¥à¤ राषà¥à¤Ÿà¥à¤°à¤ªà¤¤à¤¿ को पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤µà¥‡à¤¦à¤¨ करें और राषà¥à¤Ÿà¥à¤°à¤ªà¤¤à¤¿ उस पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤µà¥‡à¤¦à¤¨ को संसदॠके हर à¤à¤• सदन के समकà¥à¤· रखवाà¤à¤—ा और सà¤à¥€ राजà¥à¤¯ सरकारों को à¤à¤¿à¤œà¤µà¤¾à¤à¤—ा । (4) राषà¥à¤Ÿà¥à¤°à¤ªà¤¤à¤¿ उपधारा (3) में निरà¥à¤¦à¤¿à¤·à¥à¤Ÿ पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤µà¥‡à¤¦à¤¨ पर और उस पर राजà¥à¤¯ सरकारों ने यदि कोई मत अà¤à¤¿à¤µà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤ किठहों तो उन पर विचार करने के पशà¥à¤šà¤¾à¤¤à¥ उस समसà¥à¤¤ पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤µà¥‡à¤¦à¤¨ के या उसके किसी à¤à¤¾à¤— के अनà¥à¤¸à¤¾à¤° निदेश निकाल सकेगा : परनà¥à¤¤à¥ इस पà¥à¤°à¤•à¤¾à¤° निकाले गठनिदेश धारा 3 के उपबनà¥à¤§à¥‹à¤‚ से असंगत नहीं होंगे । 5. केनà¥à¤¦à¥à¤°à¥€à¤¯ अधिनियमों आदि का पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•à¥ƒà¤¤ हिनà¥à¤¦à¥€ अनà¥à¤µà¤¾à¤¦- (1) नियत दिन को और उसके पशà¥à¤šà¤¾à¤¤à¥ शासकीय राजपतà¥à¤° में राषà¥à¤Ÿà¥à¤°à¤ªà¤¤à¤¿ के पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•à¤¾à¤° से पà¥à¤°à¤•à¤¾à¤¶à¤¿à¤¤-- (ख) संविधान के अधीन या किसी केनà¥à¤¦à¥à¤°à¥€à¤¯ अधिनियम के अधीन निकाले गठकिसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि का हिनà¥à¤¦à¥€ में अनà¥à¤µà¤¾à¤¦ उसका हिनà¥à¤¦à¥€ में पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•à¥ƒà¤¤ पाठसमà¤à¤¾ जाà¤à¤—ा । (2) नियत दिन से ही उन सब विधेयकों के, जो संसद के किसी à¤à¥€ सदन में पà¥à¤°à¤ƒà¤¸à¥à¤¥à¤¾à¤ªà¤¿à¤¤ किठजाने हों और उन सब संशोधनों के, जो उनके समबनà¥à¤§ में संसद के किसी à¤à¥€ सदन में पà¥à¤°à¤¸à¥à¤¤à¤¾à¤µà¤¿à¤¤ किठजाने हों, अंगà¥à¤°à¥‡à¤œà¥€ à¤à¤¾à¤·à¤¾ के पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•à¥ƒà¤¤ पाठके साथ-साथ उनका हिनà¥à¤¦à¥€ में अनà¥à¤µà¤¾à¤¦ à¤à¥€ होगा जो à¤à¤¸à¥€ रीति से पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•à¥ƒà¤¤ किया जाà¤à¤—ा, जो इस अधिनियम के अधीन बनाठगठनियमों दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ विहित की जाà¤à¥¤ 6. कतिपय दशाओं में राजà¥à¤¯ अधिनियमों का पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•à¥ƒà¤¤ हिनà¥à¤¦à¥€ अनà¥à¤µà¤¾à¤¦- जहां किसी राजà¥à¤¯ के विधानमणà¥à¤¡à¤² ने उस राजà¥à¤¯ के विधानमणà¥à¤¡à¤² दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ पारित अधिनियमों में अथवा उस राजà¥à¤¯ के राजà¥à¤¯à¤ªà¤¾à¤² दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ पà¥à¤°à¤–à¥à¤¯à¤¾à¤ªà¤¿à¤¤ अधà¥à¤¯à¤¾à¤¦à¥‡à¤¶à¥‹à¤‚ में पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤— के लिठहिनà¥à¤¦à¥€ से à¤à¤¿à¤¨à¥à¤¨ कोई à¤à¤¾à¤·à¤¾ विहित की है वहां, संविधान के अनà¥à¤šà¥à¤›à¥‡à¤¦ 348 के खणà¥à¤¡ (3) दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ अपेकà¥à¤·à¤¿à¤¤ अंगà¥à¤°à¥‡à¤œà¥€ à¤à¤¾à¤·à¤¾ में उसके अनà¥à¤µà¤¾à¤¦ के अतिरिकà¥à¤¤, उसका हिनà¥à¤¦à¥€ में अनà¥à¤µà¤¾à¤¦ उस राजà¥à¤¯ के शासकीय राजपतà¥à¤° में, उस राजà¥à¤¯ के राजà¥à¤¯à¤ªà¤¾à¤² के पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•à¤¾à¤° से, नियत दिन को या उसके पशà¥à¤šà¤¾à¤¤à¥ पà¥à¤°à¤•à¤¾à¤¶à¤¿à¤¤ किया जा सकेगा और à¤à¤¸à¥€ दशा में à¤à¤¸à¥‡ किसी अधिनियम या अधà¥à¤¯à¤¾à¤¦à¥‡à¤¶ का हिनà¥à¤¦à¥€ में अनà¥à¤µà¤¾à¤¦ हिनà¥à¤¦à¥€ à¤à¤¾à¤·à¤¾ में उसका पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•à¥ƒà¤¤ पाठसमà¤à¤¾ जाà¤à¤—ा। 7 .उचà¥à¤š नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¾à¤²à¤¯à¥‹à¤‚ के निरà¥à¤£à¤¯à¥‹à¤‚ आदि में हिनà¥à¤¦à¥€ या अनà¥à¤¯ राजà¤à¤¾à¤·à¤¾ का वैकलà¥à¤ªà¤¿à¤• पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤—- नियत दिन से ही या ततà¥à¤ªà¤¶à¥à¤šà¤¾à¤¤à¥ किसी à¤à¥€ दिन से किसी राजà¥à¤¯ का राजà¥à¤¯à¤ªà¤¾à¤², राषà¥à¤Ÿà¥à¤°à¤ªà¤¤à¤¿ की पूरà¥à¤µ समà¥à¤®à¤¤à¤¿ से, अंगà¥à¤°à¥‡à¤œà¥€ à¤à¤¾à¤·à¤¾ के अतिरिकà¥à¤¤ हिनà¥à¤¦à¥€ या उस राजà¥à¤¯ की राजà¤à¤¾à¤·à¤¾ का पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤—, उस राजà¥à¤¯ के उचà¥à¤š नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ पारित या दिठगठकिसी निरà¥à¤£à¤¯, डिकà¥à¤°à¥€ या आदेश के पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤œà¤¨à¥‹à¤‚ के लिठपà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•à¥ƒà¤¤ कर सकेगा और जहां कोई निरà¥à¤£à¤¯, डिकà¥à¤°à¥€ या आदेश (अंगà¥à¤°à¥‡à¤œà¥€ à¤à¤¾à¤·à¤¾ से à¤à¤¿à¤¨à¥à¤¨) à¤à¤¸à¥€ किसी à¤à¤¾à¤·à¤¾ में पारित किया या दिया जाता है वहां उसके साथ-साथ उचà¥à¤š नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ के पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•à¤¾à¤° से निकाला गया अंगà¥à¤°à¥‡à¤œà¥€ à¤à¤¾à¤·à¤¾ में उसका अनà¥à¤µà¤¾à¤¦ à¤à¥€ होगा। 8. नियम बनाने की शकà¥à¤¤à¤¿ - (1) केनà¥à¤¦à¥à¤°à¥€à¤¯ सरकार इस अधिनियम के पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤œà¤¨à¥‹à¤‚ को कारà¥à¤¯à¤¾à¤¨à¥à¤µà¤¿à¤¤ करने के लिठनियम, शासकीय राजपतà¥à¤° में अधिसूचना दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾, बना सकेगी । (2) इस धारा के अधीन बनाया गया हर नियम, बनाठजाने के पशà¥à¤šà¤¾à¤¤à¥ यथाशीघà¥à¤°, संसद के हर à¤à¤• सदन के समकà¥à¤·, जब वह सतà¥à¤° में हो, कà¥à¤² तीस दिन की अवधि के लिठरखा जाà¤à¤—ा। वह अवधि à¤à¤• सतà¥à¤° में, अथवा दो या अधिक आनà¥à¤•à¥à¤°à¤®à¤¿à¤• सतà¥à¤°à¥‹à¤‚ में पूरी हो सकेगी । यदि उस सतà¥à¤° के या पूरà¥à¤µà¥‹à¤•à¥à¤¤ आनà¥à¤•à¥à¤°à¤®à¤®à¤¿à¤• सतà¥à¤°à¥‹à¤‚ के ठीक बाद के सतà¥à¤° के अवसान के पूरà¥à¤µ दोनों सदन उस नियम में कोई परिवरà¥à¤¤à¤¨ करने के लिठसहमत हो जाà¤à¤‚ तो ततà¥à¤ªà¤¶à¥à¤šà¤¾à¤¤ वह à¤à¤¸à¥‡ परिवरà¥à¤¤à¤¿à¤¤ रà¥à¤ª में ही पà¥à¤°à¤à¤¾à¤µà¥€ होगा । यदि उकà¥à¤¤ अवसान के पूरà¥à¤µ दोनों सदन सहमत हो जाà¤à¤‚ कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिठतो ततà¥à¤ªà¤¶à¥à¤šà¤¾à¤¤ यह निसà¥à¤ªà¥à¤°à¤à¤¾à¤µ हो जाà¤à¤—ा । किनà¥à¤¤à¥ नियम के à¤à¤¸à¥‡ परिवरà¥à¤¤à¤¿à¤¤ या निसà¥à¤ªà¥à¤°à¤à¤¾à¤µ होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमानà¥à¤¯à¤¤à¤¾ पर पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤•à¥‚ल पà¥à¤°à¤à¤¾à¤µ नहीं पड़ेगा । 9 . कतिपय उपबनà¥à¤§à¥‹à¤‚ का जमà¥à¤®à¥‚-कशà¥à¤®à¥€à¤° को लागू न होना- धारा 6 और धारा 7 के उपबनà¥à¤§ जमà¥à¤®à¥‚-कशà¥à¤®à¥€à¤° राजà¥à¤¯ को लागू न होंगे। सादर, नितिन जैन à¤à¤¾à¤°à¤¤à¥€à¤¯ पà¥à¤°à¥Œà¤¦à¥à¤¯à¥‹à¤—िकी संसà¥à¤¥à¤¾à¤¨ à¤à¥à¤µà¤¨à¥‡à¤¶à¥à¤µà¤° |